दिल्ली शराब घोटाला: चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को मिली 20 दिन की जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, साथ ही कहा है कि चुनाव प्रचार पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं 2 जून को दिल्ली सीएम को सरेंडर करना होगा।

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च की शाम सीएम केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह हिरासत में रहे। केजरीवाल 1 अप्रैल से प्री-ट्रायल हिरासत में हैं और उनकी पत्नी सुनीता उनकी अनुपस्थिति में उनकी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी हैं।

20 दिन के लिए बेल

वहीं सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी। हालांकि उन्हें 20 दिन के लिए बेल मिली है। भारत में 19 अप्रैल को मतदान शुरू हुआ और 7 मई को तीसरे चरण के साथ कुल 543 सीटों में से आधी से अधिक सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 25 मई को मतदान होगा। 1 जून को मतदान समाप्त होगा और मतगणना 4 जून को होगी।

मुख्यमंत्री का काम नहीं संभाल पाएंगे

अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से 20 दिन की जमानत के लिए बाहर आ चुके हैं लेकिन वह इस दौरान मुख्यमंत्री से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। अदालत ने साफ कहा है कि केजरीवाल सीएम के रूप में किसी कागज पर साइन नहीं कर सकेंगे।

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