Manish Sisodia Arrest” सिसोदिया को पांच दिनों की CBI रिमांड पर भेजा, अदालत ने सुनाया अपना फैसला
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज 27 फरवरी को दोपहर राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड पर फैसला दिया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पांच दिनों की रिमांड सीबीआई को दी है. जिसके बाद अब 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया सीबीआई रिमांड में रहेंगे. सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने के बाद पांच दिनों की रिमांड की ही मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को पांच करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया था. पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है. सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने का उनके वकील दयान कृष्णा ने विरोध किया. साथ उन्होंने कहा कि रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप तथ्यहीन हैं. सिसोदिया के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया था. एलजी के जानकारी में सबकुछ हुआ. शराब नीति में पारदर्शिता बरती गई.
सिसोदिया के वकीलोन की दलील हुई फेल
मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णा ने कहा कि सिसोदिया हर नोटिस पर सीबीआई के सामने पेश हुए. कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से तीन वकील मौजूद रहे. सुनवाई पूरी होने के बाद रॉउज एवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड की मांग पर फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रखा लिया. इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर सीबीआई ने रविवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार दोपहर उनका मेडिकल हुआ, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया.