नए संसद भवन में महिलाओं के आरक्षण के लिए पेश हुआ विधेयक ‘नारीशक्ति वंदन अधिनियम’, पीएम मोदी बोले देश का लोकतंत्र होगा और मजबूत, जानिए अब लोकसभा में कितनी हो जाएंगी महिलाएं सांसद

सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए मंगलवार को लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया।

विधेयक पेश करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। कानून मंत्री ने कहा कि इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी।

अर्जुन मेघवाल ने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। इस विधेयक को सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना, महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। उन्‍होंने कहा कि दुनिया ने देश में महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास प्रक्रिया को मान्यता दी है और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं देश की विकास प्रक्रिया में शामिल हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढाना है।

पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते योगदान को देखते हुए, नीति-निर्माण में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राष्ट्र में उनका योगदान और बढ़ सके। उन्होंने सदस्यों से, इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारीशक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।

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