Manish Sisodia को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी कोई दलील

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।  जिसके बाद उनकी याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने के लिए सलाह दी। अब सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं. आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया पर वह इससे बिल्कुल अलग थे. आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया और उनके वकील की एक नहीं सुनी

सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए. मुझे (सिसोदिया को) सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया. गिरफ्तारी से पहले अरणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ. न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था. सीजेआई ने कहा कि यह बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता.

हाई कोर्ट में जाएं, हम नहीं सुनेंगे”

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है. सीजेआई ने पूछा कि केस किस धारा में है. सिंघवी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 का है. सीजेआई ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं, वह हाई कोर्ट को कहिए. हम नहीं सुनेंगे.

इस पर सिंघवी ने कहा कि रोस्टर के हिसाब से हाई कोर्ट में जिस जज के पास मामला जाना है, वह एक ट्रिब्यूनल का भी काम देख रहे हैं, वह व्यस्त हैं. कोर्ट ने कहा कि इसकी चिंता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे, उन्हें बताइए. सिंघवी बोले कि गिरफ्तारी गलत थी. सीजेआई ने कहा कि हम यहीं हैं, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट जाइए. हम अभी मामले को नहीं सुन सकते. याचिकाकर्ता वैकल्पिक कानूनी उपाय आजमाए.

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